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Delimitation

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  परिसीमन भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन (परिसीमन / Delimitation) के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित अनुच्छेदों में प्रावधान किए गए हैं: 1. परिसीमन से संबंधित प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद अनुच्छेद 82 (Article 82): प्रत्येक जनगणना के पूरा होने के बाद संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत लोकसभा के स्थानों के आवंटन और राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन का प्रावधान करता है। इसके तहत संसद परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act) पारित करती है। अनुच्छेद 170 (Article 170): प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं की संरचना और प्रत्येक जनगणना के बाद विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्समायोजन से संबंधित है। अनुच्छेद 81 (Article 81): यह लोकसभा की संरचना तय करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्यों के बीच सीटों का अनुपात और राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या का अनुपात यथासंभव एक समान रहे। अनुच्छेद 327 (Article 327): संसद को विधानमंडलों के चुनावों, जिसमें मतदाता सूचियों की तैयारी और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़े कानून बनाने का अधिका...